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मतगणना केंद्र के 200 मीटर के अंदर निषेधाज्ञा लागू

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*गिरिडीह, 22 नवंबर 2024:-* आसन्न विधानसभा आम निर्वाचन-2024 का मतों की गणना दिनांक 23.11.2024 के पूर्वाह्न 08:00 बजे से कृषि उत्पादन बाजार समिति, विशुनपुर, पचम्बा, गिरिडीह स्थित मतगणना हॉल में प्रारम्भ होना निर्धारित है। मतगणना के दौरान प्रत्याशियों एवं उनके कार्यकर्ता द्वारा भीड़-भाड़ इकट्ठा करने व जुलूस निकालने की प्रबल सम्भावना है, जिससे मतगणना प्रभावित न हो एवं विधि-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो, के निमित अनुमंडल पदाधिकारी गिरिडीह, श्रीकान्त यशवंत विसपुते के द्वारा बी०एन०एस०एस० की धारा-163 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र अन्तर्गत मतगणना केन्द्र कृषि उत्पादन, बाजार समिति, विशुनपुर, पचंबा, गिरिडीह के चारो तरफ 200 मीटर क्षेत्र तक निषेधाज्ञा जारी किया गया है।

1. निषेधाज्ञा क्षेत्र के अन्तर्गत पाँच या पाँच से अधिक व्यक्तियों के एक साथ एकत्रित होने/लाठी भाला/पारम्परिक अस्त्र-शस्त्र के साथ एकत्रित होने पर प्रतिबंध है।

2. सम्पूर्ण निषेधाज्ञा क्षेत्र में विधि व्यवस्था, शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु किसी भी व्यक्ति को अपने अनुज्ञप्ति प्राप्त शस्त्र को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने, प्रदर्शित करने पर प्रतिबंध है।

3. बिना अनुमति के जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सड़क जाम करने पर प्रतिबंध है।

4. किसी सक्षम पदाधिकारी के अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

5. भड़‌काऊ एवं आपत्तिजनक कट आउट, होर्डिंग, बैनर, झंडा आदि के प्रदर्शन पर प्रतिबंध है।

6. किसी भी धर्म, जाति, व्यक्ति विशेष पर धार्मिक टिप्पणी एवं धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाले पोस्ट किसी सोशल मिडिया जैसे फेसबुक, ट्‌वीटर, व्हाटसप आदि के विरुद्ध प्रतिबंध लगाया जाता है।

7. प्रत्येक उम्मीदवार को किसी अन्य उम्मीदवार के पुतले लेकर चलने या उन्हें किसी सार्वजनिक स्थान में जलाए जाने तथा इसी प्रकार के अन्य प्रदर्शन का आयोजन पर प्रतिबंध लगाया जाता है।

8. यह आदेश कार्यावधि के दौरान सरकारी कर्मियों, पदाधिकारियों पर लागू नहीं होगा तथा कार्यरत पुलिस बल/अर्धसैनिक बल एवं बैंक गाडौँ द्वारा शस्त्र लेकर चलने पर प्रभावी नहीं होगा। साथ ही दाह संस्कार/वैवाहिक समारोह/धार्मिक समारोह पर यह आदेश शिथिल रहेगा तथा शिक्षण संस्थान/अस्पताल/बस पड़ाव में प्रतीरक्षारत यात्री अथवा बस में सवार यात्री पर निषेधाज्ञा प्रभावी नहीं होगा।

यह आदेश दिनांक 23.11.2024 को प्रातः 05:00 से अगले आदेश तक गिरिडीह पचम्बा थाना क्षेत्र में लागू रहेगा।
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*#टीम पीआरडी गिरिडीह।*
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Ranjan Kumar
Author: Ranjan Kumar

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