डॉ. इरफान अंसारी की पहल पर बड़ा फैसला: अब अस्पताल बकाया बिल के कारण शव नहीं रोक सकेंगे
झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की सख्त पहल के बाद राज्य सरकार ने एक अहम फैसला लिया है। अब किसी भी अस्पताल या स्वास्थ्य संस्थान को बकाया बिल के कारण शव परिजनों को सौंपने से इनकार करने की अनुमति नहीं होगी।
स्वास्थ्य विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि यह कदम मरीजों के परिजनों की मानसिक पीड़ा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। भारत सरकार के “Patients’ Rights and Responsibilities Charter” के तहत यह अनिवार्य किया गया है कि अस्पताल किसी भी कारण से मृतक का शव नहीं रोक सकते।
डॉ. अंसारी ने कहा,
“स्वास्थ्य सेवा केवल व्यवसाय नहीं, मानवता का विषय है। किसी grieving परिवार को शव सौंपने में रोका जाना अस्वीकार्य है। यह आदेश सभी सरकारी और निजी अस्पतालों पर लागू होगा।”
इस निर्देश का उल्लंघन करने वाले संस्थानों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
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