राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार दिवस पर सरिया में कानूनी साक्षरता कार्यक्रम आयोजित
सरिया
झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (झाल्सा) रांची के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गिरिडीह एवं सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण गिरिडीह के आदेशानुसार आज दिनांक 9 नवंबर 2025 को विधिक सहायता केंद्र प्रखंड सरिया के तत्वाधान में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार दिवस के अवसर पर कानूनी जागरूकता एवं साक्षरता कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
कार्यक्रम में उपस्थित ग्रामीणों को विधिक सेवा के महत्व एवं उद्देश्य की विस्तृत जानकारी प्रदान की गई।
इस अवसर पर पीएलवी रीता कुमारी ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण दिवस हर वर्ष 9 नवंबर को मनाया जाता है, जो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा वह सहायता है जो समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सलाह और सहायता प्रदान करती है, ताकि उन्हें न्याय तक समान पहुंच सुनिश्चित हो सके।
रीता कुमारी ने आगे कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य गरीबों, वंचितों और समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त कानूनी सेवा उपलब्ध कराना और उनके कानूनी अधिकारों की रक्षा करना है।
वहीं पीएलवी कृष्ण प्रसाद ने निशुल्क विधिक सेवा के लाभार्थियों की पात्रता के बारे में विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निम्नलिखित वर्गों के लोग निशुल्क विधिक सहायता के पात्र हैं —
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोग
महिलाएं और बच्चे
मानव तस्करी, बेगार या दुर्व्यवहार के शिकार लोग
सामूहिक आपदा या हिंसा से प्रभावित लोग
दिव्यांगजन
वरिष्ठ नागरिक
पुलिस हिरासत या जेल में बंद व्यक्ति
वे लोग जिनकी आय सरकार द्वारा निर्धारित सीमा से कम है
कार्यक्रम में पीएलवी शिवनाथ सिंह सहित कई ग्रामीणों की सक्रिय उपस्थिति सराहनीय रही।
वक्ताओं ने सभी ग्रामीणों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने और विधिक सेवा प्राधिकरण के माध्यम से न्याय तक पहुंच बनाने की अपील की।













